Rape के आरोपी शिक्षक को 12 वर्ष की सजा, कोर्ट ने…

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पूर्वी चंपारण: पूर्वी चंपारण के मोतिहारी कोर्ट ने एक छात्रा के साथ दरिंदगी मामले में आरोपी शिक्षक को 12 वर्ष की सजा और 80 हजार रूपये अर्थदंड लगाया है। मामला मोतिहारी के कुंडवाचैनपुर थाना क्षेत्र की जहां वर्ष 2023 में ग्रेजुएशन की एक छात्रा ने अपने कंप्यूटर शिक्षक पर रेप करने और वीडियो बना कर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप लगाया था।

मामले की जानकारी के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया था और जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ने गवाहों को देखते हुए आरोपी को 12 वर्ष जेल की सजा और 80 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपी को अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर 6 महीने का अतिरिक्त जेल भुगतना होगा।

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मोतिहारी से सोहराब आलम की रिपोर्ट

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