Dhanbad: झरिया के पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के द्वारा विरोध कार्यक्रम के दौरान न्यायालय पर टिप्पणी करना भारी पड़ सकता है। अधिवक्ताओं ने कोर्ट और अधिवक्ताओं का अवमानना मानते हुए मामला दर्ज करवाया है। साथ ही अपना विरोध भी दर्ज करवाया है।
Dhanbad: अधिवक्ताओं ने दर्ज करवाया मामला
अधिवक्ता वकार अहमद ने धारा 267 और 356 के तहत पूर्णिमा सिंह पर मामला दर्ज कराया है। पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्या मामले फैसला आने के बाद नीरज सिंह की पत्नी पूर्व विधायक के द्वारा 1 सितंबर को कैंडल मार्च निकाला गया था। इस दौरान पूर्णिमा सिंह ने कोर्ट पर ही सवाल उठाते हुए टिप्पणी की थी। अधिवक्ता वकार अहमद ने कहा कि कोर्ट और जज के खिलाफ बयान दिया गया। कैंडल मार्च निकाला गया, जो कंटेंट ऑफ कोर्ट है। इसे लेकर सीजीएम कोर्ट में मामला दर्ज करवाया गया है और इसकी लड़ाई भी लड़ेंगे।
Dhanbad: MP MLA कोर्ट में चल रहा था मामला
वहीं अधिवक्ता गजेन्द्र कुमार ने कहा कि MP MLA कोर्ट में मामला चल रहा था। न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की कोर्ट ने फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा कि आप फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। जज के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, लेकिन एक पूर्व विधायक का सार्वजनिक रूप से कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी सही नहीं है। इसकी लड़ाई हमलोग लड़ेंगे।
बता दें कि, पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत 11 लोगों पर नीरज सिंह हत्याकांड का मामला चल रहा था, जो 27 अगस्त को करीब 8 साल 5 महीने बाद धनबाद सिविल कोर्ट ने संजीव सिंह समेत सभी आरोपी को बारी कर दिया था।
अनिल पांडेय की रिपोर्ट
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