मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर मोबाइल जमा सुविधा प्रदान करेगा ECI

पटना : मतदान में भागीदारी के लिए मतदाताओं के लिए सुविधा बढ़ाने और मतदान दिवस की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए विभिन्न पहलों के तहत भारत निर्वाचन आयोग ने दो महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। एक, मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं के लिए मोबाइल जमा सुविधा प्रदान करने संबंधी और दूसरा, चुनावी प्रचार के मानदंडों के सरलीकरण से संबंधित। ये दोनों निर्देश जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और चुनाव आचरण नियम, 1961 के प्रावधानों के अनुरूप हैं।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल फोन की बढ़ती पहुंच

आपको बता दें कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल फोन की बढ़ती पहुंच, उपयोग और मतदान दिवस पर मतदाताओं, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं दिव्यांग मतदाताओं द्वारा मोबाइल फोन प्रबंधन में आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने मतदान केंद्रों के ठीक बाहर मोबाइल जमा सुविधा की अनुमति देने का निर्णय लिया है। मतदान केंद्र से 100 मीटर के दायरे में केवल बंद मोबाइल फोन ही रखने की अनुमति होगी। मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार के पास साधारण पिजन होल बॉक्स या जूट बैग की व्यवस्था की जाएगी, जहां मतदाताओं को अपने मोबाइल फोन जमा करने होंगे। कोई भी मतदाता मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन लेकर नहीं जा सकेगा। हालांकि, प्रतिकूल स्थानीय परिस्थितियों में रिटर्निंग ऑफिसर कुछ मतदान केंद्रों को इस प्रावधान से छूट दे सकते हैं। मतदान केंद्र में मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करने वाला चुनाव आचरण नियम 49M यथावत प्रभावी रहेगा।

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चुनाव के दिन मतदाताओं को बेहतर सुविधा देने के लिए आयोग ने प्रचार की अनुमति को लेकर नियमों में बदलाव किया है

इसके अलावा चुनाव के दिन मतदाताओं को बेहतर सुविधा देने के लिए आयोग ने प्रचार की अनुमति को लेकर नियमों में बदलाव किया है। अब मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार से 100 मीटर के भीतर प्रचार की इजाजत नहीं होगी। यानी मतदान वाले दिन कोई भी उम्मीदवार या पार्टी 100 मीटर के अंदर प्रचार नहीं कर सकेगी। अगर कोई मतदाता आयोग की ओर से दी गई आधिकारिक वोटर पर्ची (VIS) नहीं लाया है तो उम्मीदवार अपने बूथ पर उन्हें पहचान पर्ची दे सकते हैं। लेकिन यह बूथ भी मतदान केंद्र से कम से कम 100 मीटर दूर ही लगाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में निर्वाचन आयुक्तगण डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ भारत निर्वाचन आयोग कानून सम्मत चुनाव संपादन के प्रति प्रतिबद्ध है और निरंतर नवाचारों के माध्यम से मतदाताओं के लिए सुविधाओं में सुधार हेतु प्रयासरत है।

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महीप राज की रिपोर्ट

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