पत्नी की इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाने के मामले में पति दोषी करार

रांची: एक नौ साल पुराने मामले में, पति रणधीर वर्मा को पत्नी की इच्छा के विरुद्ध बार-बार शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी ठहराया है। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख निर्धारित की है।

यह मामला तब सामने आया जब पत्नी ने 2015 में कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। अदालत के समक्ष एपीपी सिद्धार्थ सिंह ने ठोस साक्ष्य पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने पति को दोषी ठहराया।

इसके अलावा, पत्नी ने 2016 में सुखदेवनगर थाने में भी दहेज प्रताड़ना और दूसरी शादी रचाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केवल दहेज प्रताड़ना के जुर्म में पति को दोषी करार दिया है। दहेज प्रताड़ना मामले में भी फैसला 30 सितंबर को आएगा।

इस घटना ने घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना के मामलों में कानूनी कार्यवाही की जटिलताओं को उजागर किया है, और यह समाज में इस तरह के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को दर्शाता है।

JPSC Exam Scam में CID का बड़ा एक्शन, कथित मास्टरमाइंड अभय...

जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में CID ने कथित मास्टरमाइंड अभय कुमार तिवारी को गिरफ्तार किया है। गोड्डा से गिरफ्तारी के बाद रांची में पूछताछ...

TCS Placement Bokaro: सपनों की नौकरी पाने वाले ये दो छात्र...

TCS Placement Bokaro: बोकारो के कांद्रा (चास) स्थित गुरु गोबिंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी के टेक्निकल कैंपस (इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज)—जिसे NAAC से B++ ग्रेड मिला...

AJIO Beauty Launch: स्किनकेयर, मेकअप और हेयरकेयर के लिए AJIO Beauty...

AJIO Beauty Launch: रिलायंस रिटेल ने अपने फैशन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, AJIO का विस्तार करते हुए 'AJIO Beauty' नाम से एक नया ब्यूटी डेस्टिनेशन लॉन्च किया...