पत्नी की इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाने के मामले में पति दोषी करार

रांची: एक नौ साल पुराने मामले में, पति रणधीर वर्मा को पत्नी की इच्छा के विरुद्ध बार-बार शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी ठहराया है। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख निर्धारित की है।

यह मामला तब सामने आया जब पत्नी ने 2015 में कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। अदालत के समक्ष एपीपी सिद्धार्थ सिंह ने ठोस साक्ष्य पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने पति को दोषी ठहराया।

इसके अलावा, पत्नी ने 2016 में सुखदेवनगर थाने में भी दहेज प्रताड़ना और दूसरी शादी रचाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केवल दहेज प्रताड़ना के जुर्म में पति को दोषी करार दिया है। दहेज प्रताड़ना मामले में भी फैसला 30 सितंबर को आएगा।

इस घटना ने घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना के मामलों में कानूनी कार्यवाही की जटिलताओं को उजागर किया है, और यह समाज में इस तरह के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को दर्शाता है।

JPSC ACF Result 2026: क्या आपने भी दी थी JPSC सहायक...

JPSC ACF Result 2026 Ranchi: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने असिस्टेंट कंज़र्वेटर ऑफ़ फ़ॉरेस्ट (वन संरक्षक सहायक) भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा के...

Ramgarh Transformer Replacement: क्या आपके इलाके में भी ऐसे बदलता है...

Ramgarh Transformer Replacement: रामगढ़ मार्केट कमेटी के पीछे स्थित शांति नगर में, एक खराब हो चुके 100 kVA ट्रांसफॉर्मर को बदलने के बाद सिर्फ़ 12...

Maiya Samman Yojana Payment: किन महिलाओं के खाते में पहुंचे ₹7,500...

Maiya Samman Yojana Payment: झारखंड सरकार की 'मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना' के तहत रांची जिले की लाखों महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। जिला प्रशासन...