जमशेदपुर में घटिया गुणवत्ता वाला दूध और खाद्य पदार्थ बेचने पर जुर्माना, कई प्रतिष्ठान दोषी पाए गए

जमशेदपुर: शहर में पहली बार घटिया गुणवत्ता (सब-स्टैंडर्ड) का दूध बेचने के मामले में साकची स्थित शादाब खटाल पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। पूर्वी सिंहभूम के न्याय निर्णायक अधिकारी सह एडीसी भगीरथ प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में लिए गए दूध के नमूने जांच में फेल पाए गए थे, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई।

कई प्रतिष्ठानों पर भी लगा जुर्माना

सरकारी लैब की जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने के बाद कई अन्य प्रतिष्ठानों पर भी जुर्माना लगाया गया:

  • गंगा रिजेंसी, बाराद्वारी – घटिया गुणवत्ता के पनीर की सब्जी परोसने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना।
  • मिष्ठी भोग, पटेलनगर, छोटा गोविंदपुर – खराब लड्डू और खीर कदम बेचने पर 20 हजार रुपये (प्रत्येक 10 हजार) का जुर्माना।
  • लक्खी एगरोल, साकची – पनीर की सब्जी परोसने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना।
  • शादाब खटाल, साकची – घटिया गुणवत्ता का भैंस और गाय का दूध बेचने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना।

भविष्य में होगी सख्त कार्रवाई

अदालत ने खटाल संचालकों को चेतावनी दी है कि यदि वे दोबारा घटिया गुणवत्ता वाला दूध बेचते हुए पकड़े गए, तो उन पर दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

गंगा रिजेंसी प्रबंधन ने अपनी गलती स्वीकार कर भविष्य में गुणवत्ता मानकों का पालन करने का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि खाद्य विक्रेताओं को अनिवार्य रूप से गुणवत्ता के मानकों का पालन करना होगा, अन्यथा कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

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