Desk : देश भर में वक्फ बोर्ड के मामले में राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं। इस बीच आंध्र प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। आंध्र प्रदेश सरकार ने शनिवार को एक आदेश जारी कर राज्य वक्फ बोर्ड के पिछले गठन को रद्द कर दिया है। सरकार के आदेश में कहा गया है कि लंबे समय से वक्फ बोर्ड निष्क्रिय था और कोई काम नहीं कर रहा था इसलिए यह निर्णय लिया गया है। दरअसल आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड में एक सदस्य के चुनाव का मामला विवाद के बाद न्यायालय पहुंचा जिसके बाद कोर्ट ने स्टे लगा दिया था।
कोर्ट के स्टे लगाने की वजह से वक्फ बोर्ड निष्क्रिय हो गया था और कोई सारी गतिविधियां रुक गई थी। सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड की निष्क्रियता और प्रशासनिक शुन्यता को खत्म करने के उद्देश्य से लिया गया है ताकि वक्फ संपत्तियों और उनके प्रशासन के मामलों में सुधार किया जा सके। बता दें कि 21 अक्टूबर 2023 को शेख खाजा, मुतवल्ली, विधायक हाफिज खान और एमएलसी रूहुल्लाह को सदस्य के रूप में चुना गया था जबकि आठ अन्य को वक्फ बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया गया था।
शेख खाजा के चुनाव और वक्फ बोर्ड के गठन की वैधता को कई रिट याचिकाओं में हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी। कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि सदस्य का चुनाव रिट याचिकाओं के अंतिम परिणाम के अधीन होगा। हाई कोर्ट के आदेश के बाद वक्फ बोर्ड निष्क्रिय हो गया था और इसकी सारी गतिविधियां ठप हो गई थी।
अब राज्य सरकार एक नई प्रक्रिया के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का फिर से गठन करेगी जिसें क़ानूनी और प्रशासनिक मापदन्डों का ख्याल रखा जायेगा। नए बोर्ड के गठन तक राज्य सरकार वक्फ की संपत्तियों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए अस्थायी व्यवस्थाएं करेगी।
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