Nawada जिला खनन पदाधिकारी के वेतन पर लगी रोक, कोर्ट ने इस मामले में…

नवादा: कोर्ट ने नवादा के जिला खनन पदाधिकारी पर कोर्ट की अवहेलना के आरोप में वेतन निकासी पर रोक लगा दी है। नवादा के सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विवेक विशाल ने एक मामले की सुनवाई करते हुए जिला खनन पदाधिकारी के वेतन निकासी पर रोक लगाई है। बताया रहा है कि खनन निरीक्षक अपूर्व सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर रजौली थाना क्षेत्र अंतर्गत धनार्जय नदी के बभनी घाट पर छापेमारी की थी। अवैध रूप से बालू ढुलाई में लिप्त 3 ट्रैक्टर को उन्होंने जब्त किया था और एक ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया था। इस बाबत रजौली थाना कांड संख्या-397/24 दर्ज किया गया था।

मामला 14 अगस्त 24 की बताई जाती है। कांड के अभियुक्त गुजरी देवी, संजय कुमार एवं लालु कुमार की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल की गई थी। जमानत आवेदन पर सुनवाई के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी से सरकारी राजस्व की क्षति से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई थी। किन्तु जिला खनन पदाधिकारी ने ना तो कोई प्रतिवेदन अदालत में समर्पित किया और ना ही प्रतिवेदन समर्पित नहीं किये जाने का कोई कारण अदालत को बताया। इसी वजह से लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता का आरोप लगाते हुए उनके वेतन भुगतान रोकने का आदेश कोर्ट ने जारी किया है।

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नवादा से अनिल शर्मा की रिपोर्ट

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