अब परीक्षा में धांधली करने वालों की खैर नहीं, 10 साल की सजा और…

नई दिल्लीः अब परीक्षा में धांधली करने वालों की खैर नहीं। अब प्रतियोगी परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों को अधिकतम 10 साल तक की सजा हो सकती है।

लोकसभा में प्रतियोगी परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों से निबटने के लिए बनाये गये विधेयक को केन्द्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने पेश किया।

3 से 5 साल तक की हो सकती है जेल

विधेयक के अनुसार परीक्षा में अनियमितता व गड़बड़ी करने वालो को इस अपराध के लिए 3 से 5 साल तक की जेल हो सकती है।

ये भी पढ़ें- उचक्कों ने महिला के साथ की छिनतई, मारपीट कर… 

इसके अलावे 10 लाख तक का जुर्माना भी लग सकता है। वहीं इस मामले संगठित अपराध में लिप्त होने पर 10 साल तक की जेल हो सकती है तथा उसपर 1 करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

26 साल से जोत रहे थे खेत, अब फसल पर चला...

मधेपुरा : मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र से जमीन विवाद का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने एक किसान की वर्षों की...

Chutaru High School Land Dispute: स्कूल की जमीन पर किसने चलाया...

Chutaru High School Land Dispute: गढ़वा जिले के रंका सब-डिविजन के चूतरु हाई स्कूल में स्कूल की ज़मीन पर कब्ज़े और स्कूल जाने के रास्ते...

घर बैठे सुनवाई, ऑनलाइन दस्तावेज और पारदर्शी फैसला, बिहार की राजस्व...

पटना : सुशासन का वास्तविक अर्थ तभी सार्थक होता है, जब नागरिकों को न्याय पाने के लिए अनावश्यक दौड़-भाग न करनी पड़े। तकनीक तभी...