अब परीक्षा में धांधली करने वालों की खैर नहीं, 10 साल की सजा और…

नई दिल्लीः अब परीक्षा में धांधली करने वालों की खैर नहीं। अब प्रतियोगी परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों को अधिकतम 10 साल तक की सजा हो सकती है।

लोकसभा में प्रतियोगी परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों से निबटने के लिए बनाये गये विधेयक को केन्द्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने पेश किया।

3 से 5 साल तक की हो सकती है जेल

विधेयक के अनुसार परीक्षा में अनियमितता व गड़बड़ी करने वालो को इस अपराध के लिए 3 से 5 साल तक की जेल हो सकती है।

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इसके अलावे 10 लाख तक का जुर्माना भी लग सकता है। वहीं इस मामले संगठित अपराध में लिप्त होने पर 10 साल तक की जेल हो सकती है तथा उसपर 1 करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

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