Pension Claim: ईपीएफ चुनने वालों को Pension का हक नहीं, झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

ईपीएफ योजना अपनाकर सभी लाभ लेने वाले कर्मचारी बाद में राज्य सरकार से Pension नहीं मांग सकते, झारखंड हाईकोर्ट ने अहम निर्णय सुनाया।


Pension Claim रांची:यदि कोई कर्मचारी स्वेच्छा से कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ योजना को अपनाता है और सेवानिवृत्ति के समय उसके सभी लाभ प्राप्त कर लेता है, तो वह बाद में राज्य सरकार से पेंशन या रिटायरमेंट वेतन का दावा नहीं कर सकता। झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर स्पष्ट फैसला सुनाते हुए कहा कि वर्षों तक चुप रहकर वित्तीय लाभ स्वीकार करने के बाद इस तरह की मांग कानून की नजर में स्वीकार्य नहीं है।


Key Highlights

• ईपीएफ लेने के बाद पेंशन का दावा अवैध माना गया

• वर्षों तक मौन रहकर लाभ लेने पर नहीं बनता अधिकार

• अदालत ने सिंगल जज का आदेश रद्द किया

• राज्य सरकार की अपील मंजूर

• पेंशन का अधिकार चुने गए विकल्प पर निर्भर


Pension Claim:पुराने कर्मचारी से जुड़ा था पूरा मामला

यह मामला एक ऐसे कर्मचारी से जुड़ा है, जिसकी नियुक्ति वर्ष 1967 में बिहार सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग में चौकीदार के पद पर हुई थी। वर्ष 1973 में उसे बिहार राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया, जहां उसने अपनी पूरी सेवा दी और वहीं से सेवानिवृत्त हुआ। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी ने यह दावा किया कि उसकी सेवाएं विधिवत निगम को हस्तांतरित नहीं हुई थीं, इसलिए वह राज्य सरकार से पेंशन का हकदार है।

Pension Claim:सरकार ने अदालत में क्या रखा पक्ष

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि कर्मचारी ने स्वयं ईपीएफ योजना को चुना था और सेवा के दौरान नियमित रूप से इसमें अंशदान जमा करता रहा। सेवानिवृत्ति के समय उसने बिना किसी आपत्ति के ईपीएफ के सभी लाभ स्वीकार कर लिए। ऐसे में अब पेंशन की मांग करना उसके अपने ही विकल्प के विपरीत है।

Pension Claim:हाईकोर्ट ने क्यों खारिज किया दावा

जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस राजेश कुमार की पीठ ने कहा कि पेंशन का अधिकार उस विकल्प पर निर्भर करता है, जिसे कर्मचारी ने सेवा के दौरान चुना हो। अदालत ने इसे विबंधन का मामला बताते हुए कहा कि कोई व्यक्ति पहले लाभ लेकर बाद में विपरीत दावा नहीं कर सकता। इसी आधार पर कोर्ट ने सिंगल जज के आदेश को रद्द करते हुए राज्य सरकार की अपील स्वीकार कर ली।

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