हरमू नदी की जमीन पर हुए अतिक्रमण की रिपोर्ट आज हाइकोर्ट में पेश 

रांची: हरमू नदी के उदगम स्थल बजरा मौजा में नदी की जमीन पर हुए अतिक्रमण की रिपोर्ट आज हाइकोर्ट में पेश की जायेगी. ज्ञात हो कि झारखंड हाइकोर्ट के आदेश पर आरआरडीए के अभियंताओं ने तीन दिनों तक बजरा मौजा में बने 178 घरों की जांच की थी.

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लेकिन, किसी भी भवन मालिक के पास स्वीकृत नक्शा नहीं मिला. सभी के पास कागजात के नाम पर सिर्फ एग्रीमेंट पेपर मिला, जिसे भवन मालिकों ने जमीन दलालों से बनवाया था.

हरमू नदी की जमीन पर बने 178 घरों का किया गया सर्वे, किसी के पास नक्शा नहीं थीं. पूछने पर सभी महिलाओं का एक ही जवाब था कि घर के सारे कागजात पुरुष अपने पास रखे हुए हैं. फिलहाल वे घर पर नहीं हैं.

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काम करने के लिए शहर गये हुए हैं. ऐसे में हमलोग कोई कागजात नहीं दिखा सकते हैं. अब तक अंचल से नहीं दी गयी 5 जानकारी: हरमू नदी के उदगम स्थल पर हुए अतिक्रमण को लेकर आरआरडीए ने हेहल सीओ को भी पत्र लिखा था. पत्र के माध्यम से सीओ से नदी व जमीन से जुड़ी जानकारी मांगी गयी थी.

लेकिन, अंचल से अब तक आरआरडीए को कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी है. जांच टीम को घरों में सिर्फ महिलाएं मिली थीं आरआरडीए की टीम जब भवनों के कागजात की जांच करने गयी थी, तो घरों में केवल महिलाएं ही मिली

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