बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने 15 जुलाई तक सभी ग्रामीण पंचायतों में Solar Street Light लगाने का निर्देश दिया। लापरवाही पर ब्लैकलिस्ट और पेनाल्टी की चेतावनी।
Solar Street Light Mission पटना:बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत राज्य की सभी पंचायतों में 15 जुलाई तक शेष सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समयसीमा के भीतर योजना का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
Solar Street Light Mission:लापरवाह एजेंसियों पर होगी कड़ी कार्रवाई
बुधवार को विभागीय सभागार में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मंत्री दीपक प्रकाश ने विभागीय अधिकारियों और 26 एजेंसियों के प्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि यह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की प्राथमिकता वाली योजना है, इसलिए हर पंचायत में 15 जुलाई तक स्ट्रीट लाइट लगना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि जिन जिलों में समय पर सोलर स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई गई है, वहां संबंधित एजेंसियों पर नियमानुसार दंड लगाया जाएगा। लापरवाही करने वाली एजेंसियों का एग्रीमेंट तत्काल रद्द कर उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। साथ ही नई एजेंसियों का चयन कर कार्य कराया जाएगा। देरी करने वाली कंपनियों पर पेनाल्टी लगाने और संबंधित जिलों के अधिकारियों से जवाब तलब करने का भी निर्देश दिया गया।
Key Highlights:
15 जुलाई तक सभी पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य।
लापरवाह एजेंसियों का एग्रीमेंट रद्द कर ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी।
मानवबल बढ़ाकर समय पर कार्य पूरा करने का निर्देश।
सीएमएस ऐप पर मिलने वाली शिकायतों का 24 से 48 घंटे में निस्तारण करने का आदेश।
जिलेवार जांच और 100 प्रतिशत इंटीग्रेशन सुनिश्चित करने पर जोर।
Solar Street Light Mission:जिलेवार होगी निगरानी, मानवबल बढ़ाने का निर्देश
मंत्री ने मुख्यालय स्तर से जिलेवार प्रगति की नियमित समीक्षा और स्थल निरीक्षण कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यदि जांच के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा सामने आता है तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही हर हाल में सुनिश्चित करनी होगी।
समीक्षा बैठक में स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव, मरम्मत और तकनीकी निगरानी पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री ने एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे मानवबल की संख्या बढ़ाकर निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी लंबित कार्य पूरे करें।
Solar Street Light Mission:शिकायतों का 48 घंटे में निस्तारण और 100 प्रतिशत इंटीग्रेशन पर जोर
बैठक में केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली (सीएमएस) ऐप के माध्यम से मिलने वाली शिकायतों के त्वरित समाधान पर विशेष जोर दिया गया। मंत्री ने सभी एजेंसियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक शिकायत का 24 से 48 घंटे के भीतर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही शिकायत निवारण प्रणाली को और प्रभावी बनाने तथा सीएमएस पोर्टल पर सोलर स्ट्रीट लाइट के सिम रिचार्ज से संबंधित दस्तावेज समय पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए।
विभाग के सचिव मनोज कुमार ने कहा कि सभी एजेंसियां 15 जुलाई तक सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के साथ उनका 100 प्रतिशत इंटीग्रेशन भी सुनिश्चित करें। उन्होंने पहले और दूसरे चरण की एजेंसियों को अगले 15 दिनों में सभी लंबित कार्य पूरे करने का निर्देश दिया। सचिव ने स्पष्ट किया कि लंबे समय तक लाइट खराब रहने पर संबंधित एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और इस प्रावधान को सख्ती से लागू किया जाएगा।
बैठक में विभाग के निदेशक नवीन कुमार सिंह, संयुक्त सचिव शम्स जावेद अंसारी, ब्रेडा के प्रतिनिधि सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और सभी एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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