रांची: प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ई-कल्याण पोर्टल पर पंजीयन नहीं कराने और पंजीयन के बाद विद्यालय स्तर से अनुमोदन नहीं कराने के कारण रांची के 553 स्कूलों के प्रधानाध्यापक के वेतन पर रोक लगा दी गयी है. डीसी राहुल सिन्हा ने इस संबंध में डीइओ और डीएसइ को निर्देश दिया है.
डीसी के द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2023- 24 की प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए जिले के 271 विद्यालयों के द्वारा अब तक ई-कल्याण पोर्टल पर पंजीयन नहीं कराया गया है.
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वहीं 282 ऐसे विद्यालय हैं, जिनके द्वारा पंजीयन के पश्चात आवेदन को अनुमोदित नहीं किया गया है. छात्रवृत्ति के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया पूरी नहीं होने से विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जायेंगे. सभी स्कूलों को 10 फरवरी तक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है.
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अनुदान के लिए नहीं जमा हुए आवेदन, आज समाप्त होगी तिथि वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान के लिए आवेदन जमा करने की तिथि शनिवार को समाप्त हो जायेगी. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 10 जनवरी से 10 फरवरी तक आवेदन जमा करने की तिथि निर्धारित की थी.
स्कूलों और कॉलेजों को ऑनलाइन आवेदन जमा करना था. झारखंड वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रवक्ता मनीष कुमार ने कहा है कि राज्य के लगभग 600 स्कूल और कॉलेज आवेदन जमा नहीं कर सके. आवेदन जमा करने के लिए तिथि नहीं बढ़ाने से लगभग 90 करोड़ रुपये लैप्स हो जायेंगे.
राज्य के वित्त रहित हाइस्कूल, इंटर कॉलेज, मदरसा व संस्कृत स्कूलों में लगभग आठ हजार शिक्षक व कर्मचारी कार्यरत हैं.


















