रांचीः झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हुई। यह सुनवाई न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में हुई। आज कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस पूरी हुई। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
सुनवाई के दौरान कल्पना सोरेन रही मौजूद
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने अपना पक्ष रखा। वहीं हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी कोर्ट में मौजूद रहीं।
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ईडी की ओर से एस वी राजू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखते हुए कहा कि पूर्व में झारखंड हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने गिरफ्तारी को लीगल माना है। इस आधार पर हेमंत सोरेन को जमानत नहीं दी जा सकती है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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