SIR 2026 के तहत रांची में 22 और 23 अगस्त को अंतिम विशेष शिविर लगेगा। नए मतदाता Form 6 और परिवार का नाम एक बूथ पर कराने के लिए Form 8 भर सकेंगे।
SIR 2026 रांची: विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR 2026 के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही मतदान केंद्र पर दर्ज कराने का अंतिम मौका 22 और 23 अगस्त को मिलेगा। इन दोनों दिनों में रांची जिले के सभी मतदान केंद्रों पर द्वितीय एवं अंतिम विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जिले के सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय पर अपने नजदीकी मतदान केंद्र पहुंचकर मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया पूरी कराएं। दोनों दिन शिविर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा।
SIR 2026: 22 और 23 अगस्त को लगेगा अंतिम Special Camp
रांची जिले के सभी मतदान केंद्रों पर 22 और 23 अगस्त को विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा। इस दौरान पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, नाम में सुधार और परिवार के सदस्यों का नाम एक ही मतदान केंद्र पर दर्ज कराने से संबंधित आवेदन जमा कर सकेंगे।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे शिविर में पहुंचने से पहले जरूरी दस्तावेज तैयार रखें और निर्धारित समय के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। यह SIR के तहत दूसरा और अंतिम विशेष शिविर होगा।
Key Highlights
रांची में 22 और 23 अगस्त को SIR 2026 का अंतिम विशेष शिविर लगेगा।
सभी बूथों पर शिविर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा।
नए मतदाता नाम जुड़वाने के लिए Form 6 भर सकते हैं।
परिवार के सदस्यों का नाम एक ही बूथ पर कराने के लिए Form 8 भरना होगा।
झारखंड की प्रारूप मतदाता सूची में 2,21,01,249 मतदाता शामिल हैं।
SIR 2026: झारखंड की प्रारूप मतदाता सूची में 2.21 करोड़ मतदाता
झारखंड में SIR के तहत मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जा चुका है। प्रारूप मतदाता सूची के अनुसार राज्य में कुल 2,21,01,249 मतदाता शामिल हैं। इनमें 1,12,06,755 पुरुष, 1,08,94,234 महिला और 260 थर्ड जेंडर मतदाता हैं।
SIR से पहले झारखंड में कुल 2,64,63,236 मतदाता थे। प्रारूप मतदाता सूची जारी होने के बाद कुल 43,61,987 मतदाता सूची से बाहर हो गए हैं।
ऐसे में जिन पात्र नागरिकों का नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है, उनके लिए 22 और 23 अगस्त के विशेष शिविर महत्वपूर्ण हैं।
SIR 2026: नए मतदाता Form 6 और परिवार के लिए Form 8 भरें
18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नागरिक या 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए Form 6 भर सकते हैं। इसके लिए भारतीय नागरिक होना और संबंधित मतदान क्षेत्र का सामान्य निवासी होना जरूरी है। आवेदन के साथ घोषणा पत्र भी जमा करना होगा।
वहीं, यदि एक ही स्थान पर रहने वाले परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों की मतदाता सूची में दर्ज हैं, तो उन्हें एक ही नजदीकी बूथ पर लाने के लिए Form 8 भरना होगा। विशेष शिविर में आवेदन देकर नाम स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी कराई जा सकती है।
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