नई दिल्ली :प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद की सजा – सुप्रीम कोर्ट से आज राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के पूर्व सांसद व केंद्रीय मंत्री प्रभुनाथ सिंह को आज करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनायी है। कोर्ट ने साल 1995 के मशरख डबल मर्डर केस में उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है। मृतक के परिवारों को 10-10 लाख रुपए और घायल के परिवार को पांच लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है।
सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि दो विकल्प हैं या तो हम जीवन दें या मौत। फिर जस्टिस विक्रम नाथ ने पूछा कि प्रभुनाथ सिंह की उम्र कितनी है ? उनके वकील ने बताया कि 70 साल के हैं। इसके बाद जस्टिस ने कहा कि तब तो भगवान ही मालिक हैं। आज से पहले ऐसा केस नहीं देखा।
प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद की सजा
बता दें कि इस मामले में 18 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दिया था। प्रभुनाथ सिंह की उम्र 70 साल है। प्रभुनाथ सिंह पहले से ही विधायक अशोक सिंह मर्डर केस में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। प्रभुनाथ सिंह को इस मामले में पटना की एक कोर्ट ने साल 2008 में बरी कर दिया था। बाद में साल 2012 में पटना हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को सही ठहराया था। पीड़ित के भाई ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
जेल में बंद पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के मामले से जस्टिस एसके द्विवेदी ने खुद को किया अलग