बोकारोः राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिनांक 30 जुलाई 2021 को एक आदेश द्वारा दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के अधिकारियों को कर्तव्यों में लापरवाही बरतने और दामोदर नद की पारिस्थतिकी को नुकसान पहुँचाने के लिए दंड लगाया है।
यह आदेश दामोदर बचाओ आंदोलन के संयोजक, प्रवीण कुमार सिंह द्वारा वर्ष 2019 में चन्द्रपुरा ताप विद्युतगृह में भट्टी का फर्निश ऑयल रिसाव के संबंध में एनजीटी में दायर किये गये एक मुकदमे में आया है।
एनजीटी ने इस मामले को देखने के लिए एक समिति बनाई थी, समिति ने डीवीसी पर एक करोड़, 64 लाख, 53 हजार रूपये का जुर्माना लगाया और 2 माह के अन्दर रुपया जमा करने का समय दिया है।
इससे पूर्व भी एनजीटी ने एक अन्य मामले में 14 दिसम्बर, 2020 के अपने आदेश में डीवीसी को दो करोड़, 89 लाख, 39 हजार 769 रूपये का जुर्माना और सभी अनुशंसाओं को लागू कराने के लिए दो माह का समय दिया था।