देवघर बाबा धाम ट्रस्ट के द्वारा आरटीआई का जवाब नहीं देने के मामले में हुई सुनवाई  

Ranchi– देवघर बाबा धाम ट्रस्ट के द्वारा आरटीआई के तहत जवाब नहीं दिये जाने के खिलाफ दायर याचिका

पर झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई.

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि बाबा धाम मंदिर न्यास पब्लिक ट्रस्ट है, ऐसे में उसे सूचना के

अधिकार के तहत जानकारी देनी चाहिए. अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और मंदिर प्रबंधन से जवाब मांगा है.

इस मामले में प्रार्थी ने मंदिर को मिलने वाले फंड और उसके क्रियान्वयन को सूचना के अधिकार तहत जवाब मांगा था,

लेकिन मंदिर प्रबंधन ने इसका जवाब नहीं दिया, इसके बाद प्रार्थी ने हाईकोर्ट में अपील कर

आरटीआई के तहत जवाब देने का निर्दश देने की मांग की है.

बारिश का पानी घर में घुसने की खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में बरसात का

पानी घर में घुसने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई.

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि सड़क बनाए जाने से पहले संबंधित विभाग को सर्वे करना चाहिए था.

वर्तमान में कई जगहों पर घर से ऊंची सड़क बना दी गई है. ड्रेनेज की सही व्यवस्था नहीं होने

की वजह से बरसात का पानी घरों में घुस रहा है. अदालत ने हरमू नदी के हालात पर भी नाराजगी

जताई और कहा कि लगता है नदी का अस्तित्व ही समाप्त होने वाला है और उसे नाला बना दिया गया है,

अभी भी नदी में प्लास्टिक का अंबार लगा हुआ है.

अदालत ने कहा कि नदी को संरक्षित करना चाहिए और इसके लिए उसमें पानी छोड़े जाने से

पहले पानी का ट्रीटमेंट करना जरूरी है. अदालत ने इस मामले में नगर विकास सचिव, पथ निर्माण सचिव

और रांची नगर निगम को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है.

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