Ranchi-दल बदल कानून-झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाने वाली बाबूलाल मरांडी की याचिका पर सुनवाई हुई.
Highlights
दल बदल कानून के तहत बाबूलाल मरांडी के विरुद्ध जारी है कार्रवाई
सुनवाई के दौरान विधानसभा के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है.
क्योंकि इस मामले में आदेश सुरक्षित रखा गया है.
स्पीकर के न्यायाधिकरण के द्वारा किसी भी वक्त फैसला सुनाया जा सकता है.
प्रार्थी की ओर से स्पीकर के यहां कई अन्य आवेदन होने का जिक्र करते हुए उसे
अदालत के रिकॉर्ड पर लाने का आग्रह किया गया.
जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी.
बता दें कि दल बदल कानून के तहत बाबूलाल मरांडी के खिलाफ स्पीकर न्यायाधिकरण में सुनवाई चल रही है.
जिसमें फैसला सुरक्षित रख लिया गया है.
बाबूलाल मरांडी ने झाविमो के टिकट पर जीता था चुनाव
बाबूलाल मरांडी की ओर से पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं का कहना है कि स्पीकर पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहे हैं.
न्यायाधिकरण में सुनवाई समाप्त होने के बाद स्पीकर कभी भी अपना फैसला सुना सकते हैं.
झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में बाबूलाल मरांडी ने झाविमो के टिकट पर चुनाव जीता था.
बाद में उन्होंने पार्टी का विलय भाजपा में कर दिया था.
इस मामले में स्पीकर दल-बदल कानून के तहत सुनवाई कर रहे हैं.