हजारीबाग : IPL गोलीकांड- रामगढ़ विधायक ममता देवी को गोला में
Highlights
इनलैंड पावर लिमिटेड (आईपीएल) गोलीकांड मामले में मंगलवार को कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है.
पांच साल की सजा मिलने के बाद अब कांग्रेस विधायक ममता देवी की विधायकी चली जायेगी.
IPL गोलीकांड: ममता देवी समेत 13 लोगों को दोषी करार
बता दें कि पिछली सुनवाई आठ दिसंबर को हुआ था.
इस दौरान कोर्ट ने विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को दोषी करार दिया था.
व्यवहार न्यायालय के अपर न्यायाधीश विशेष न्यायालय एमपी एमएलए की अदालत ने
रजरप्पा थाना कांड संख्या 17/2016 में सुनवाई करते हुए
मुख्य आरोपी राजीव जायसवाल, विधायक ममता देवी, कुंवर महतो, दिलदार अंसारी, भावेश्वर भगत,
यदु महतो, मनोज, पूजा, कालेश्वर महतो, लाल बहादुर महतो, वासुदेव प्रसाद, आदिल इनामी,
अभिषेक कुमार सोनी और सुभाष महतो को भादवि की
धारा 147, 148,149, 341, 353, 324, 325, 326, 340, 338, 309, 504, 506, 427 और 435 में दोषी पाया था.

खतरे में ममता देवी की विधायकी
5 साल की सजा मिलने के बाद ममता देवी की विधायकी भी जा सकती है. पिछली सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी अधिवक्ता शंकर बनर्जी ने की. हालांकि न्यायालय ने जितनी भी धाराएं ममता देवी पर लगायी थीं, उनमें उन्हें दोषी माना है. इसके बाद न्यायालय ने पांच साल की सजा सुनाई.
IPL गोलीकांड: जानिए क्या है पूरा मामला
20 अगस्त 2016 को रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में आइपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर कंपनी के सामने ममता देवी के नेतृत्व में नागरिक चेतना मंच के बैनर तले 150- 200 की संख्या में ग्रामीण धरना पर बैठे थे. इस दौरान ग्रामीण उग्र हो गये थे. पुलिस को आत्मरक्षा और बचाव को लेकर फायरिंग करनी पड़ी थी. फायरिंग में राम लखन महतो पिता जानकी महतो व दशरथ नायक की मृत्यु हो गई थी. वहीं दो से तीन दर्जन लोग घायल हो गये थे. सुरक्षा में बतौर मजिस्ट्रेट तैनात सीओ, बीडीओ और थानेदार सहित अन्य जवानों को भी चोट आयी थी. गोलीकांड को लेकर रजरप्पा और गोला थाना कांड में चार अलग -अलग प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
रिपोर्ट: शशांक