छपराः कोरोना संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन के कारण व्यवहार न्यायालय का ठप्प कामकाज 31 अगस्त से सप्ताह में 4 दिन भौतिक और 02 दिन आभासी रुप से चलेगा। हालांकि जागरुकता के अभाव में विधि कामकाजों में पक्षकार न के बराबर थे।
यदि तीसरी लहर नहीं आती है तो धीरे-धीरे न्यायालय का कामकाज समान्य होने संभावना है। कोर्ट नियमित रुप से चलने से पक्षकारों को न्याय मिलने की उम्मीद भी जगी है और अधिवक्ताओं में हर्ष व्याप्त है। कामकाज के पहले दिन अधिवक्ता काफी खुश नजर आए। इसके लिए उच्च न्यायालय पटना द्वारा 19 अगस्त 2021 को सामान्य आदेश संख्या 711/2021 में निर्देश दिया गया है।
अभी सामान्य रूप से पक्षकारों को न्यायालय में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। मुकदमे में गवाही और दूसरे कार्यों के लिए न्यायालय के आदेश के बाद कोट में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। न्यायालय के कोर्टो को दो भाग में बांटा गया है। पहले सप्ताह में पहली समूह वाली कोर्ट भौतिक रूप में 4 दिन चलेगी। अन्य दिन आभासी रूप में चलेगी। इसी तरह दूसरे समूह की कोर्ट भी चलेगी।
अधिवक्ता असीम कुमार सिंह ने बताया कि, लम्बे समय बाद कोर्ट फिर से भौतिक रूप में शुरू हो गई है। इससे आम लोगो को काफी सुविधा मिल रही है। अब मुकदमे में गवाही शुरू हो जाएगी। जिससे लोगों को जल्द न्याय मिलेगा।
ओम शरण, अधिवक्ता ने बताया कि सीमित न्यायालय में ही सरेंडर और जमानत का कार्य हो रहा था। लेकिन, भौतिक रूप से कोर्ट खुलने से आम जन समेत वकील, पक्षकारों सभी को काफी राहत मिली है।