Ranchi- सहायक अभियंता नियुक्ति मामला-झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन
और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सहायक अभियंता नियुक्ति
को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए एकलपीठ के आदेश को सही ठहराया है.
एकलपीठ के आदेश को रवि शंकर सिंह और अन्य ने खंडपीठ में चुनौती दी थी.
सहायक अभियंता नियुक्ति मामला विवादों में रहा है
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट (HC) में प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि
नियुक्ति नियमावली 2012 के अनुसार न्यूनतम ढाई गुना
चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाया जाना अनिवार्य है.
लेकिन जेपीएससी ने 1.8 गुना अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया.
यह नियमावली और विज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन है.
प्रार्थियों ने भी आवेदन दिया था. चयनित भी हुए थे, लेकिन उन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया.
यहां बतला दें कि एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा था कि जेपीएससी (JPSC) ने नियमानुसार ही अभ्यर्थियों को बुलाया है.
इसमें कोई त्रुटि नहीं है. इसलिए अदालत सहायक अभियंता नियुक्ति मामला में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी.
इस आदेश के खिलाफ खंडपीठ में याचिका दायर की गयी थी.
लेकिन अब हाईकोर्ट (HC) से भी अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी है.
इस मामले को लेकर अभ्यर्थी लम्बे समय से आन्दोलनरत थें.
उनके द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है.