नई दिल्ली : बिहार में जाति जनगणना को लेकर आज यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि बिहार में जातिगत सर्वे पर रोक नहीं होगी। इस दौरान कोर्ट ने जातिगत सर्वे पर यथास्थिति का आदेश देने से मना कर दिया और अगली सुनवाई जनवरी में करने के लिए कहा है।
रोक से मना करते हुए बेंच के अध्यक्ष जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हम किसी राज्य सरकार को नीति बनाने या काम करने से नहीं रोक सकते। सुनवाई में उसकी समीक्षा कर सकते हैं। मामले पर सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि हाईकोर्ट ने विस्तृत आदेश पारित किया है और हमें भी विस्तार से ही सुनना होगा। ये बात भी सही है कि सरकारी योजनाओं के लिए आंकड़े जुटाना जरूरी है। हम आप सभी को सुनना चाहेंगे।