बांग्लादेशी मूल के घुसपैठियों की पहचान और कार्रवाई के लिए स्पेशल ब्रांच का इस्तेमाल करने का निर्देश

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को संथाल इलाके में बांग्लादेशी मूल के घुसपैठियों की पहचान और कार्रवाई के लिए स्पेशल ब्रांच का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने 8 अगस्त को दानयाल दानिश की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया।

कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि जिला प्रशासन को संथाल के छह जिलों में राशन कार्ड, आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेज जारी करने से पहले व्यक्ति के भूमि और अन्य दस्तावेजों का मिलान करना होगा। इसके अतिरिक्त, हाईकोर्ट ने सीमा सुरक्षा बल (BSF), यूनिक आइडेंटीफिकेशन अथॉरिटी (UID), भारतीय चुनाव आयोग, इंटेलिजेंस ब्यूरो और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के प्रमुखों को भी प्रतिवादी बनाया है।

प्रार्थी के वकील ने अदालत को बताया कि वर्ष 1951 से 2011 तक संथाल में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में 44.67% से घटकर 28.11% रह गई है, जबकि मुस्लिम जनसंख्या 9.44% से बढ़कर 22.73% हो गई है। अदालत ने इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए 22 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट ने इस आदेश के माध्यम से संथाल में घुसपैठ के मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित करने का प्रयास किया है, और राज्य सरकार को उचित कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इस मामले के आगामी सुनवाई पर सभी की नजरें लगी हुई हैं।

Ranchi Train Update: किता-सिल्ली रेलखंड पर ब्लॉक, आज कई ट्रेनें रद्द...

 रांची रेल मंडल के किता-सिल्ली रेलखंड पर विकास कार्य के चलते 8 सितंबर को कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी।Ranchi...

Jharkhand High Court: शादी के बाद भी बेटी का अनुकंपा नियुक्ति...

 झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि शादी के बाद बेटी का अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार खत्म नहीं होता। सीएमपीएफओ को आठ सप्ताह में नियुक्ति देने...

Ranchi Crime: पति या बेटे की मौत का डर दिखाकर महिलाओं...

रांची में महिलाओं को पति या बेटे की जान का खतरा बताकर जेवर ठगने वाला गिरोह सक्रिय है। पूजा के नाम पर गहने उतरवाकर...