Ranchi : रांची जिले के सिल्ली प्रखंड अंतर्गत मारदु पंचायत स्थित कोचो गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक रॉयल बंगाल टाइगर (बाघ) अचानक पूरण चंद महतो के घर में घुस गया। वन विभाग को इसकी सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम को तुरंत रवाना किया गया और बाघ को सुरक्षित बाहर निकालने की कार्रवाई जारी है।
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Ranchi : धारा-163 के तहत 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू
घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा भारतीय न्यायक प्रक्रिया संहिता की धारा-163 के तहत 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसका उद्देश्य रेस्क्यू ऑपरेशन को बिना किसी बाधा के पूरा करना और स्थानीय ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
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इन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध
- पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्र होना, (सरकारी कर्मियों और शवयात्रा को छोड़कर)।
- ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग।
- किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, बम, राइफल आदि लेकर चलना।
- लाठी, डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा जैसे हथियारों का उपयोग।
- किसी भी प्रकार की जनसभा या बैठक का आयोजन।
यह निषेधाज्ञा 25 जून 2025 की दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 9 बजे तक प्रभावी रहेगी।
प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और रेस्क्यू टीम को सहयोग करें। बाघ को सुरक्षित जंगल में वापस भेजने की कोशिशें तेज़ी से जारी हैं।
मदन सिंह की रिपोर्ट–
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