कोर्ट ने रंजीत कोहली  मुश्ताक अहमद, और कोहली की मां कौशल रानी को दोषी करार दिया

रांची: सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा ने नेशनल शूटर तारा शाहदेव के संबंधित मामले में अपना फैसला सुनाया है।

इस केस के बारे में अदालत ने 23 सितंबर को फैसला जारी किया था। कोर्ट ने इस मामले में तीन आरोपियों, रंजीत कोहली (जिन्हें रकीबुल हसन भी कहा जाता है), हाईकोर्ट के बर्खास्त पूर्व रजिस्ट्रार (विजिलेंस) मुश्ताक अहमद, और कोहली की मां कौशल रानी को दोषी करार दिया है।

इन दोषियों को सजा की बिंदु पर अदालत ने 5 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। फैसले के दौरान, मौजूद पीड़िता तारा शाहदेव ने इसका स्वागत किया और कहा कि उन्होंने इंसाफ की मांग की थी और अब उन्हें इंसाफ मिला है।

इस मामले में कुल 26 गवाह पेश किए गए थे, और उनके बयानों और सीबीआई द्वारा प्रस्तुत सबूतों के आधार पर कोर्ट ने रकीबुल हसन (रंजीत कोहली), मुश्ताक अहमद, और कौशल रानी को दोषी करार दिया है। इसके परिणामस्वरूप, दोषियों को अदालत द्वारा न्यायिक हिरासत में लिया गया है।

यह मामला 7 जुलाई 2014 को तारा शाहदेव और रकीबुल हसन (रंजीत कोहली) की शादी के संदर्भ में है, लेकिन शादी के दूसरे दिन, यानी 8 जुलाई, रकीबुल और मुश्ताक अहमद ने तारा को इस्लाम धर्म में निकाह करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालना शुरू किया।

सीबीआई के मुताबिक, इसके बाद कुछ दिनों तक, तारा जब मुश्ताक अहमद के घर इफ्तार पार्टी में गई थी, तो उसने गलत नियत से उसके साथ छेड़छाड़ की।

 

 

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