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Gumla Missing Girl Case: 2018 से लापता बच्ची मामले में आरोपी का होगा नार्को टेस्ट, हाईकोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट में गुमला की 2018 से लापता बच्ची मामले की सुनवाई। आरोपी का नार्को टेस्ट 3 से 11 अगस्त के बीच गांधीनगर में होगा। अगली सुनवाई 17 अगस्त को।


Gumla Missing Girl Case रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने गुमला जिले से वर्ष 2018 से लापता छह वर्षीय बच्ची की बरामदगी को लेकर दायर हेबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की जांच की प्रगति पर राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है। सुनवाई के दौरान सरकार ने अदालत को बताया कि मामले के आरोपी का नार्को टेस्ट 3 से 11 अगस्त के बीच गुजरात के गांधीनगर स्थित डायरेक्टरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस में कराया जाएगा।

Gumla Missing Girl Case: हाईकोर्ट को सरकार ने दी जांच की जानकारी

राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि गुमला के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत से अनुमति मिलने के बाद केंद्र सरकार से नार्को टेस्ट के लिए संपर्क किया गया था। मंजूरी मिलने के बाद परीक्षण की तिथि तय की गई है। पुलिस की टीम आरोपी को नार्को टेस्ट के लिए गुजरात लेकर जाएग


Key Highlights:

  • 2018 से लापता गुमला की बच्ची मामले में आरोपी का नार्को टेस्ट होगा।

  • 3 से 11 अगस्त के बीच गांधीनगर की फोरेंसिक लैब में होगा परीक्षण।

  • झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट तलब की।

  • 2018 से 2022 तक के तत्कालीन एसपी और जांच अधिकारियों पर कार्रवाई का भी ब्योरा मांगा।

  • मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।


Gumla Missing Girl Case: जांच अधिकारी से कोर्ट ने पूछे अहम सवाल

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले के अनुसंधानकर्ता, जो अदालत में सशरीर उपस्थित थे, से जांच की वर्तमान स्थिति और बच्ची की बरामदगी के लिए अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई में आरोपी के नार्को टेस्ट की रिपोर्ट के साथ वर्ष 2018 से 2022 तक गुमला के तत्कालीन पुलिस अधीक्षकों (एसपी) और मामले के जांच अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाए।

Gumla Missing Girl Case: 17 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

इस मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि लापता बच्ची की मां चंद्रमुनि उरांव ने हाईकोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर कर अपनी बेटी की सकुशल बरामदगी की मांग की है। मामले में पुलिस ने 6 फरवरी 2020 को प्राथमिकी दर्ज की थी, जबकि जांच में तेजी लाने के लिए 29 अगस्त 2025 को विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था।


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