रांची : झारखंड हाईकोर्ट में जेएसएससी की नई नियुक्ति नियमावली के खिलाफ दाखिल याचिका पर चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान वादी की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार की ओर से सभी विभागों में नियमावलियों को बदला जा रहा है, और नई नियमावली की सभी शर्ते दी जा रही हैं. इस पर राज्य सरकार आगे की कार्यवाही कर रही है.
जबकि इस याचिका के माध्यम से इस नियमावली की शर्तों को असंवैधानिक बताया गया है. सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता पीएस पटवालिया ने कोर्ट को बताया कि अन्य राज्यों में समान शर्तों को लागू किया गया है. इसलिए सरकार ने नई नियमावली में इस तरह का प्रविधान किया है. उनकी ओर से झारखंड हाईकोर्ट की पीठ के एक आदेश का हवाला भी दिया. जिसके तहत सरकार इस तरह का प्रविधान करने के लिए सक्षम है.
वादी की ओर से इस पर आपत्ति जताई गई और कहा गया कि सरकार की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल करने में देरी हुई है. इसलिए उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया जाए. जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 16 फरवरी को निर्धारित की है.
बता दें कि रमेश हांसदा व कुशल कुमार की ओर से जेएसएससी की नई नियुक्ति नियमावली को चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि नियमावली में यह शर्त लगाना असंवैधानिक है कि नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल होने वाले छात्र राज्य के संस्थान से ही पास करने वाले होंगे. इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी भाषा को हटाया जाना भी गलत है.
रिपोर्ट : प्रोजश दास
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