एसएआर कोर्ट से जमीन का दस्तावेज गायब होने पर हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव को जांच का निर्देश

एसएआर कोर्ट से जमीन का दस्तावेज गायब होने पर हाईकोर्ट सख्त

Ranchi-एसएआर कोर्ट से जमीन का दस्तावेज गायब होने पर हाईकोर्ट सख्तझारखंड हाईकोर्ट

ने जमीन से संबंधित दस्तावेज गायब होने पर कड़ी नाराजगी जताई है.

अदालत ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर मसला है.

कोर्ट ने मुख्य सचिव को अपने स्तर से इस मामले को जांच करने का निर्देश दिया है.

इसके साथ ही राज्य के सभी एसआर कोर्ट से संबंधित रजिस्ट्रार को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने यहां दस्तावेजों

के रख रखाव के बारे में झारखंड हाई कोर्ट को जानकारी दें. मामले में अगली सुनवाई 6 जून को होगी.

बता दें कि रांची निवासी विमला देवी की ओर से एसएआर कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी,

जिसके बाद हाई कोर्ट के द्वारा एसएआर कोर्ट से दस्तावेज की मांग की गयी थी.

लेकिन इसके जवाब में एसएआर कोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से कहा गया कि संबंधित दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं.

दस्तावेज मिलने के हाईकोर्ट को इसकी सूचना दी जाएगी.

पार्थी का अधिवक्ता अभय मिश्रा ने बताया कि इस मामले में एसआर कोर्ट ने गलत आदेश पारित किया था.

हाईकोर्ट में मामला आने के बाद कोर्ट के द्वारा संबंधित दस्तावेज की मांग की गयी, लेकिन एसएआर कोर्ट के

रजिस्ट्रार की ओर से बताया गया कि जमीन का दस्तावेज गायब है. इसके बाद अदालत ने मुख्य सचिव और

सभी रजिस्ट्रार से जमीन से जुड़े दस्तावेज के रखरखाव के संबंध में जानकारी मांगी है.

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