रतन हाइट्स मामले में हाईकोर्ट का आया फैसला

रांचीः मोराबादी स्थित रतन हाइट्स मामले में हाईकोर्ट का फैसला आया है. हाईकोर्ट ने वीकेएस रियल्टी के द्वारा कराए जा रहे निर्माण पर रोक लगा दी है. निर्माण कार्य के दौरान बनाए गए बाउंड्री को भी तोड़ने का आदेश जारी किया. हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत ने फैसला सुनाया. रतन हाइट्स सोसायटी वालों ने याचिका दाखिल कर सोसाइटी से सटे वीकेएस रिआलिटी के द्वारा बहुमंजिला निर्माण से बिल्डिंग को खतरा बताया था. बिल्डिंग निर्माण के लिए 15 फीट का गड्ढा खोदा गया था.

 

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