रांची : नए नियम के तहत अब E-FIR और जीरो फएआईआर भी दर्ज की जा सकती है। इसको लेकर एसओपी तय कर दिया गया है।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी नए एसओपी के अनुसार ई-एफआईआर पोर्टल या पुलिस वेबसाइट पर लॉगइन करके एफआईआर दर्ज की जा सकती है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173-1 के तहत किसी भी संज्ञेय मामले में कहीं से भी प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दायर की जा सकेगी।
इसे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भी दर्ज किया जा सकेगा। पुलिस अधिकारी इस ई-एफआईआर को रिकॉर्ड पर लेंगे और तीन दिन के भीतर शिकायतकर्ता को उस पर हस्ताक्षर करने होंगे।
इसके बाद इसे रेगुलर एफआईआर के तौर पर लिया जाएगा। अगर मामला गंभीर है तो जांच अधिकारी खुद भी तथ्यों की जांच के बाद मामला दर्ज कर सकेगा।
जीरो एफआईआर किसी भी पुलिस थाने में दर्ज की जा सकेगी। जीरो एफआईआर दर्ज होने के बाद प्राथमिक जांच उसी थाने से शुरू होगी और बाद में उसे उस थाने के सुपुर्द कर दिया जाएगा, जिसके न्याय क्षेत्र में वह मामला पड़ता होगा।