रांची : टेरर फंडिंग मामले में आरोपित सोनू अग्रवाल और विनीत अग्रवाल को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है.
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जस्टिस आर मुखोपाध्याय व जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने दोनों को जमानत की सुविधा प्रदान की है.
इस मामले की जांच एनआइए कर रही है.
दोनों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर स्वयं को इस मामले में पीड़ित बताया गया गया था.
क्योंकि आम्रपाली कोल परियोजना में काम करने की एवज में इन्हें उग्रवादी संगठनों को लेवी देनी पड़ती थी.
लेकिन एनआइए ने इन्हें इस मामले में आरोपित बनाया है.
इससे पहले आधुनिक पावर के एमडी महेश अग्रवाल को मिली थी जमानत
बता दें कि इससे पहले 11 अप्रैल को टेरर फंडिंग के आरोपी आधुनिक पावर के एमडी महेश अग्रवाल को हाईकोर्ट ने जमानत दी थी. जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने जमानत याचिका मंजूर कर ली थी. अदालत ने जमानत की शर्त एनआइए कोर्ट को तय करने का निर्देश दिया है. पूर्व में इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसपर सोमवार को अदालत ने फैसला सुनाया.
उग्रवादी संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाने का लगा था आरोप
महेश अग्रवाल पर मगध आम्रपाली प्रोजेक्ट में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाने समेत कई आरोप लगे हैं. इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है. महेश अग्रवाल का कहना था कि इस मामले में वह पीड़ित हैं. नक्सली उनसे लेवी मांग रहे हैं लेकिन एनआईए उनके खिलाफ ही मामला दर्ज कर रही है.
रिपोर्ट: प्रोजेश दास