Teacher Eligibility Test Update: टेट अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 65 से ज्यादा पुनर्विचार याचिकाएं खारिज

 सुप्रीम कोर्ट ने टेट अनिवार्यता से जुड़ी 65 से अधिक पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दीं। कार्यरत शिक्षकों को अब 31 अगस्त 2028 तक टेट पास करने का मौका मिलेगा।


Teacher Eligibility Test Update रांची: शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) की अनिवार्यता को लेकर चल रहे लंबे कानूनी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में दायर 65 से अधिक पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि उसके पूर्व के निर्णय में किसी प्रकार की स्पष्ट त्रुटि नहीं है और इसलिए पुनर्विचार का कोई आधार नहीं बनता।

हालांकि, अदालत ने कार्यरत शिक्षकों को राहत देते हुए टेट उत्तीर्ण करने की समय सीमा एक वर्ष बढ़ा दी है। अब प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टेट पास करना अनिवार्य होगा। इससे पहले यह समय सीमा 31 अगस्त 2027 निर्धारित की गई थी।

Teacher Eligibility Test Update:सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि पूर्व में दिए गए फैसले में किसी प्रकार की कानूनी या तथ्यात्मक त्रुटि नहीं पाई गई है। इसलिए पुनर्विचार याचिकाओं को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि शिक्षक गुणवत्ता और शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए टेट की अनिवार्यता एक महत्वपूर्ण मानक है। इसी कारण पहले के निर्णय को बरकरार रखा गया है।


Key Highlights

  • सुप्रीम कोर्ट ने टेट अनिवार्यता से जुड़ी 65 से अधिक पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कीं।

  • कार्यरत शिक्षकों को टेट पास करने के लिए 31 अगस्त 2028 तक का समय।

  • पांच वर्ष या उससे कम सेवा शेष रहने वाले शिक्षकों को विशेष राहत।

  • पदोन्नति के लिए ऐसे शिक्षकों को भी टेट उत्तीर्ण करना होगा।

  • राज्य सरकारों को साल में दो बार टेट आयोजित करने की सलाह।


Teacher Eligibility Test Update:इन शिक्षकों को मिली विशेष राहत

सुप्रीम कोर्ट ने उन शिक्षकों को राहत प्रदान की है जिनकी सेवानिवृत्ति में पांच वर्ष या उससे कम समय शेष है। ऐसे शिक्षकों के लिए सेवा जारी रखने हेतु टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं होगा और वे अपनी नियमित सेवा अवधि पूरी कर सकेंगे।

हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि ऐसे शिक्षक पदोन्नति प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें भी टेट परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यानी पदोन्नति के लिए टेट की अनिवार्यता बरकरार रहेगी।

Teacher Eligibility Test Update:टेट पास नहीं करने पर जा सकती है नौकरी

अदालत के फैसले के अनुसार जिन शिक्षकों की सेवा अवधि में पांच वर्ष से अधिक समय शेष है, उन्हें 31 अगस्त 2028 तक अनिवार्य रूप से टेट परीक्षा पास करनी होगी। यदि वे निर्धारित समय सीमा तक टेट उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें सेवा से पृथक किया जा सकता है।

यह निर्देश देशभर के उन कार्यरत शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो अभी तक टेट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सके हैं।

Teacher Eligibility Test Update:राज्य सरकारों को साल में दो बार परीक्षा कराने की सलाह

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को यह भी निर्देश दिया है कि शिक्षकों को पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए नियमित अंतराल पर टेट परीक्षा आयोजित की जाए। अदालत ने कहा कि बेहतर होगा यदि राज्य सरकारें प्रत्येक वर्ष कम से कम दो बार टेट परीक्षा आयोजित करें।

इस निर्देश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कार्यरत शिक्षक निर्धारित समय सीमा के भीतर परीक्षा में शामिल होकर पात्रता हासिल कर सकें और शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता बनाए रखी जा सके।

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