झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर नगर निगम ने तैयार की रूफ टॉप बार-रेस्टोरेंट संचालन की नियमावली

रांची: झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नगर निगम ने शहर में संचालित रूफ टॉप बार-रेस्टोरेंट के लिए नियमावली तैयार की है। इस नियमावली के तहत संचालन से जुड़ी कई शर्तें और नियम तय किए गए हैं। निगम ने इसका ड्राफ्ट जारी कर दिया है और आम जनता से 30 दिनों के भीतर आपत्ति और सुझाव मांगे हैं

नियमावली को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया

  • ड्राफ्ट नगर निगम कार्यालय और निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
  • 30 दिनों के भीतर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों के आधार पर संशोधन किया जाएगा
  • संशोधित नियमावली को अंतिम रूप देकर लागू किया जाएगा
  • सभी रूफ टॉप बार-रेस्टोरेंट को इसी नियमावली के तहत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा

33 रूफ टॉप बार-रेस्टोरेंट पर कार्रवाई

हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने शहर के 33 रूफ टॉप बार-रेस्टोरेंट को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है। नगर निगम के अपर प्रशासक संजय कुमार ने कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए यह कार्रवाई की है।

संचालकों के लिए अनिवार्य निर्देश

  • 30 दिनों के भीतर निगम से अवैध संरचना का नक्शा स्वीकृत कराना होगा
  • यदि निर्धारित अवधि में नक्शा जमा नहीं किया गया तो अवैध बार-रेस्टोरेंट को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी

झारखंड हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद शहर में अवैध रूप से संचालित रूफ टॉप बार-रेस्टोरेंट पर सख्ती बढ़ गई है। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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