रांची: झारखंड हाई कोर्ट के कड़े आदेश के बाद रांची नगर निगम ने शहर में अवैध रूप से संचालित 34 रूफ टॉप बार पर यूसी केस (अनधिकृत निर्माण वाद) दर्ज किया है। हाई कोर्ट ने सितंबर में रांची में बिना स्वीकृत नक्शे के चल रहे रूफ टॉप बार और रेस्टोरेंट को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया था।
नगर निगम ने राजधानी के 36 रूफ टॉप बार और रेस्टोरेंट का सर्वे किया और हाई कोर्ट को शपथपत्र के माध्यम से बताया कि इनमें से 34 बार के पास स्वीकृत भवन नक्शा, कामर्शियल होल्डिंग और लाइसेंस से संबंधित कागजात नहीं थे। इस पर निगम ने सभी 34 बार संचालकों को नोटिस जारी कर उनसे इन कागजातों को दिखाने का निर्देश दिया है। यदि संचालक इन कागजातों को सही नहीं पाए जाते हैं, तो कोर्ट रूफ टॉप बार को सील करने या तोड़ने का आदेश दे सकता है।
नगर निगम द्वारा भेजे गए नोटिस में साफ किया गया है कि अगर संचालक समय पर सही कागजात प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो उन्हें कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इस मामले की अगली सुनवाई नगर प्रशासक की कोर्ट में होगी।


















