रांची : सीएम आवास घेराव मामले में आरोपी आजसू विधायक सुदेश महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी, रामचंद्र सहिस और लंबोदर महतो को हाईकोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट के जस्टिस एके चौधरी ने इनकी अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है और 25-25 हजार के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है.
Highlights
1500 आजसू कार्यकर्ता के खिलाफ केस
बता दें कि मुख्यमंत्री आवास घेरने निकले आजसू कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी लालपुर थाने में केस दर्ज किया गया था. मोराबादी मैदान में पुलिस पर हमला करने, सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, आजसू विधायक लंबोदर महतो, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, रामचंद्र सहिस, देवशरण भगत, शिवपूजन कुशवाहा और 1500 अज्ञात पर रांची के लालपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. यह मामला ओरमांझी सीओ विजय केरकेट्टा के द्वारा दर्ज क़िया गया था.
सीएम आवास के तरफ बढ़ने के क्रम में यहां मौजूद दारोगा सोनू वर्मा और विकास सिंह पर आजसू कार्यकर्ताओं के द्वारा हमला किया गया था. जिसमें उन्हें काफी चोटें आयीं थीं. इसके अलावा महिला पुलिसकर्मी नीसा, संगिता, सुषमा भी आजसू कार्यकर्ताओं के उपद्रव की वजह से घायल हो गयी थीं. ओबीसी में 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर आजसू कार्यकर्ता मोरहाबादी मैदान में आंदोलन कर रहे थे. तीन दिनों से उनका आंदोलन जारी था. इसी बीच अचानक आजसू कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास घेरने का मन बना लिया था और सीएम आवास की तरफ कूच कर गया था. आजसू कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा घेरा तोड़कर सीएम आवास की तरफ जाना चाहा. जिसके बाद पुलिसकर्मियों से उनकी जमकर झड़प हो गयी थी.
रिपोर्ट : प्रोजेश दास
बंधु तिर्की हाई कोर्ट में पेश, दीपिका पांडेय सिंह को हाईकोर्ट से मिली राहत
राजद विधायक ने प्रखंड कार्यालय के कर्मी को दी धमकी, कहा- नहीं सुधरे तो छुड़ा दूंगा बुखार