रांची. झारखंड हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने राज्य में नगर निकाय चुनाव नहीं कराने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट के नाम पर चुनाव नहीं रोक सकती।
साथ ही हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को भी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने कहा कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट नहीं उपलब्ध कराई। साथ ही मामले में राज्य सरकार ने कोर्ट में जवाब भी दाखिल किया। अपने जवाब में सरकार ने ट्रिपल टेस्ट पूरे होते ही चुनाव करा लिया जाएगा।
इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट की आड़ में चुनाव रोकना गलत है। बता दें कि, पूर्व पार्षद रौशनी खलखो ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी।