रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि पत्नी अपने पति की कथित प्रेमिका पर प्रताड़ना का मामला दर्ज नहीं करा सकती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आईपीसी की धारा 498 (प्रताड़ना) के तहत प्रताड़ना का मामला केवल पति या उसके रिश्तेदारों पर ही दर्ज कराया जा सकता है, न कि किसी बाहरी व्यक्ति पर।
यह मामला धनबाद जिले से जुड़ा हुआ था, जहां एक महिला ने अपने पति की कथित प्रेमिका के खिलाफ प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोपित युवती की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें उसके वकील सूरज किशोर प्रसाद ने तर्क दिया कि प्रेमिका, पति की रिश्तेदार नहीं है और इस प्रकार उस पर प्रताड़ना का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने प्रार्थी की दलील को स्वीकार करते हुए और कानूनी प्रावधानों का सम्मान करते हुए, आरोपित युवती के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि धारा 498 के तहत केवल पति या उसके रिश्तेदारों के खिलाफ ही मामला दर्ज किया जा सकता है।