सरायकेला-खरसावां जिला न्यायालय से फर्स्ट अपील के रिकार्ड गायब होने पर हाई कोर्ट सख्त
Ranchi-सरायकेला-खरसावां जिला न्यायालय से फर्स्ट अपील के रिकार्ड गायब होने पर हाई कोर्ट सख्त- झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में जमीन से संबंधित कोर्ट का रिकार्ड गायब होने के मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने सरायकेला के जिला जज को इस मामले की जल्द से जल्द जांच पूरा कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि दोषी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए. जब उसपर आरोप गठित किया जाए,तो उसकी एक प्रति हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी भेजी जाए. अदालत ने कहा कि जमीन से संबंधित फर्स्ट अपील के रिकार्ड से दस्तावेज को दोबारा तैयार किया जाए और इसकी सत्यापित प्रति हाई कोर्ट में पेश की जाए. मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी.
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किरण कुमारी ने दायक की थी याचिका
इस संबंध में सरायकेला-खरसावां की किरण देवी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अनूप कुमार अग्रवाल ने अदालत को बताया कि वर्ष 1998 में एक जमीन के मालिकाना हक के लिए निचली अदालत में टाइटल शूट दाखिल किया गया. इसके बाद सरायकेला-खरसावां को नया जिला बनाए जाने पर वर्ष 2007 में इस मामले में नया केस शुरू हुआ. वर्ष 2010 में अदालत ने किरण कुमारी के खिलाफ फैसला सुनाया. इसके बाद उन्होंने फर्स्ट अपील जिला जज के यहां दाखिल किया. वर्ष 2018 में वहां किरण कुमारी हार गईं. इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में सेकेंड अपील दाखिल की. हाई कोर्ट रूल्स के अनुसार टाइटल शूट में निचली अदालत के सभी आदेश और दस्तावेज की सत्यापित प्रति कोर्ट में दाखिल करनी होती है.
प्रार्थी किरण कुमारी को नहीं मिल रहा है कोर्ट रिकार्ड की सत्यापित प्रति
प्रार्थी की ओर से हाई कोर्ट में एक आवेदन देकर कहा गया कि निचली अदालत में सब जज के यहां पहली सुनवाई से संबंधित आदेश की सत्यापित प्रति नहीं मिल रही है. इसके पीछे दस्तावेज गायब होने की बात कही जा रही है. इस पर अदालत ने जिला जज से रिपोर्ट मांगी थी. जिला जज ने अपने रिपोर्ट में कहा कि वास्तव में मामले से संबंधित दस्तावेज नहीं मिला रहा है जांच जारी है. इस पर अदालत ने दस्तावेज गायब होने के लिए जिम्मेदार को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया.
रिपोर्ट- प्रोजेश
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