रांची: सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में तारा शाहदेव प्रकरण से जुड़े आठ साल पहले के मामले का फैसला 30 सितंबर को आने वाला है।
इस मामले में आरोपी रंजीत सिंह कोहली, जिन्हें रकीबुल हसन के नाम से भी जाना जाता है, उनकी मां कौशल रानी, और झारखंड हाइकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (निगरानी) मुश्ताक अहमद के खिलाफ सुनवाई हो रही है।
मामले में आरोप है कि विवाह के बाद से ही तारा शाहदेव के साथ पति रकीबुल द्वारा मारपीट की जाने लगी थी और धर्म बदलने का दबाव डाला जा रहा था। सीबीआइ ने इस मामले में 26 गवाहों के बयान कलमबद्ध कराए हैं।