रोहतास : जिले के डेहरी डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निकाले गये निविदा 04/21-22 के आलोक में पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रवि कुमार सिंह ने नगर विकास और आवास प्रधान सचिव जिला पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद डेहरी को नोटिस भेज कर निविदा को रद्द करने की मांग की है. इनका कहना है कि नगर परिषद डेहरी डालमियानगर के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा सरकारी नियमों की अवहेलना करते हुए मनमाने ढंग से निविदा निकाली गई है.
जब निविदा में आरक्षण का पालन नहीं किए जाने के संदर्भ में डेहरी डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कुमार ऋत्विक से बात की गयी तो उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के एक फैसले के अनुरूप ही निविदा निकाली गई है। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद बिहार सरकार ने 15 लाख तक या उससे नीचे के कार्यों में 50% आरक्षण का पालन कराने की बात कही थी लेकिन हमारे पास सरकार का कोई लिखित निर्देश या पत्र प्राप्त नहीं हुआ. इसलिए उच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर ही यह निविदा प्रकाशित की गयी है.
रिपोर्ट : दयानंद तिवारी