रांची. झारखंड हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव हाईकोर्ट में हाजिर हुई। हाईकोर्ट ने चुनाव करवाने को लेकर 4 जनवरी 2024 को आदेश पारित किया था, जिसका अनुपालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई थी।
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नगर निकाय चुनाव मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई
वहीं इलेक्शन कमीशन ने 13 जनवरी को एक लिस्ट दे चुकी है। राज्य सरकार की ओर हाईकोर्ट को जानकारी दी गई कि जिला स्तर पर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने चुनाव करवाने को लेकर चार महीने का समय देने का आग्रह किया है।
वहीं मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में उपस्थित होने से छूट मिली है। मामले में रोशनी खलखो और अन्य की ओर से अवमानना याचिका दाखिल की गई है। अगले सप्ताह मामले में फिर सुनवाई होगी।