Ranchi- सहायक अभियंता नियुक्ति में आरक्षण दिए जाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. उम्मीद जताई जा रही है कि 14 जुलाई तक अदालत अपना फैसला सुना सकती है.
बता दें कि इस संबंध में प्रार्थी भास्कर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल सहायक अभियंता नियुक्ति का प्रारंम्भिक परीक्षा में आरक्षण दिये जाने को चुनौती दी है.
प्रार्थी भास्कर ने दावा किया है कि राज्य सरकार के पास इस को लेकर कोई नीति नहीं है. प्रार्थी इस आधार पर प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द किये जाने की मांग की है.
मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से प्रार्थी के दावे को अस्वीकार करते हुए कहा गया कि जेपीएससी की ओर से पीटी परीक्षा में कोई भी आरक्षण नहीं दिया गया है. जहां तक कोटि वार परिणाम जारी करने की बात है तो यह विज्ञापन में ही लिखा गया था. उसी के अनुसार कोटिवार परिणाम जारी किया गया. जेपीएससी ने दावा किया कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम नियमानुसार जारी किया गया है. इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है. जिसके बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
रिपोर्ट- प्रोजेश
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