रांचीः न्यूनतम मजदूरी की दरों के निर्धारण/पुनरीक्षण के लिए झारखंड न्यूनतम मजदूरी परामर्शदात्री पर्षद की संयुक्त श्रमायुक्त सह निदेशक की अध्यक्षता में नेपाल हाउस में बैठक आयोजित की गई. बैठक में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष किशोर मंत्री और उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा विशेष रूप से शामिल हुए.
श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों, बोर्ड, स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के नियोजन के लिए 1.10.2023 से प्रभावी परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सहित दैनिक और मासिक न्यूनतम मजदूरी की दरों पर नियोजक प्रतिनिधियों और यूनियन संघ के पदाधिकारियों संग वार्ता कर उनका मंतव्य जाना गया.
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि एक सप्ताह के अंदर झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा अपने मंतव्य से विभाग को अवगत कराया जायेगा. चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि नियोजक और कर्मचारियों के हितों का ख्याल रखते हुए झारखंड चैंबर द्वारा अपने निर्णय से विभाग को अवगत कराया जायेगा. बैठक में विभागीय सचिव, अधिकारियों के अलावा, विभिन्न एसोसियेशन के पदाधिकारी, यूनियन संघ के सदस्य और चैंबर सदस्य जोगेश गंभीर उपस्थित थे.