पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी, पिछड़ों के लिए नहीं होगा आरक्षण
Ranchi-झारखंड में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गयी है.
विशेष बात यह होगी इस बार भी पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा.
जबकि महिला और अन्य सामाजिक समूहों का आरक्षण पूर्ववत जारी रहेगा.
झारखंड पंचायत राज निर्वाचन नियमावली 2001 की धारा 16 के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए पद आरक्षित किए जाते हैं.
जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत होना है.
यह मामला फिलहाल राज्य सरकार के पास विचाराधीन है.
सरकार ने यह निर्णय लिया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के गजट में अधिसूचित अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जो पद अधिसूचित हो,
उसे अनारक्षित मानते हुए निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी.
विभाग के इस सूचना के साथ ही ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट हो चुकी है
और उसी के अनुसार प्रत्याशी सीटों को लेकर तैयारी शुरू करेंगे.
हालांकि, पंचायती राज विभाग ने फिलहाल तारीखों की घोषणा नहीं की है.
लेकिन सम्भावना जतायी जा रही है कि मई माह में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होगी,
जबकि जून माह में परिणाम जारी होगा.
इस घोषणा के बाद ही यह स्पष्ट हो गया कि इस बार पंचायत चुनाव में पिछड़ों का मुद्दा एक बार फिर से पिछड़ गया,
उन्हे अभी अपनी भागीदारी के लिए इंतजार करना होगा.