धनबाद : बुधवार को जिला परिषद सभागार में FSSAI के खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन (फोस्टेक) का 64 खाद्य कारोबारियों का प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ. तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में उत्पादकों, स्ट्रीट वेंडरों एवं रिटेल आउटलेट चलाने वाले कारोबारियों को भारतीय खाद्य सुरक्षा के विभिन्न मानकों का पालन कैसे करना है इसकी गहन जानकारी दी गयी.
मध्य प्रदेश से आई खाद्य सुरक्षा ट्रेनर निशा कमल ने बताया कि इसका आयोजन खाद्य सुरक्षा विभाग, अनुमंडल कार्यालय की देखरेख में आजाद एग्रो एजेंसी द्वारा कराया गया. इसमें भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रमाणित प्रशिक्षक एवं आकलन कर्ता द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है. प्रत्येक खाद्य कारोबारियों के लिए यह प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है.
स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए यह निःशुल्क है. जबकि अन्य कारोबारियों के बेसिक ट्रेनिंग का शुल्क ₹600 प्लस एसटी तथा एडवांस ट्रेनिंग का शुल्क ₹800 प्लस जीएसटी है. प्रशिक्षण के बाद सभी को प्रमाणपत्र एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा.
फुड लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, फोस्टेक के लिए कारोबारी foscos.fssai.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. झारखंड सरकार द्वारा समय-समय पर फोस्टेक प्रशिक्षण सरकार द्वारा चयनित एजेंसी द्वारा खाद्य सुरक्षा विभाग, अनुमंडल कार्यालय की देखरेख में निर्धारित शुल्क लेकर करवाया जाता है.
रिपोर्ट : राजकुमार जयसवाल