धनबाद: झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद में कोयला चोरी मामले की जांच को लेकर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भूमिका की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। यह आदेश जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत द्वारा दिया गया है, जिसने 27 सितंबर को मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।
कोर्ट ने कहा कि प्रार्थी की ओर से याचिका के साथ उपलब्ध कराए गए सभी साक्ष्य जांच के योग्य हैं। मामला राज्य के महत्वपूर्ण संसाधन, कोयले की चोरी से संबंधित है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह प्रतिवादी बने सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच करे। यदि जांच में तथ्य सही पाए जाते हैं, तो सीबीआई इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई करेगी।
यह याचिका एक न्यूज चैनल के संचालक अरूप चटर्जी द्वारा दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि उन्होंने धनबाद के तत्कालीन एसएसपी संजीव कुमार और डीएसपी समेत कुछ गवाहों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन यह दर्ज नहीं की गई।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की अपील की थी, साथ ही पूरे मामले की जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी द्वारा कराने की मांग की थी। प्रतिवादी पक्ष के वकील, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस मांग का विरोध करते हुए कहा था कि याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है और याचिकाकर्ता के खिलाफ पुलिस ने उचित कार्रवाई की है।
कोर्ट के इस आदेश से यह स्पष्ट होता है कि मामले में जांच की आवश्यकता है, जिससे कि सही तथ्यों और सबूतों के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ सके।