आवासीय प्लॉट का व्यवसायिक इस्तेमाल करने वालों के आवंटन को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू

आवासीय प्लॉट का व्यवसायिक इस्तेमाल करने वालों के आवंटन को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू

रांची: झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने अपने हरमू, अरगोड़ा, और बरियातू क्षेत्रों के 275 आवासीय प्लॉट का व्यवसायिक इस्तेमाल करने वालों के आवंटन को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। बोर्ड की मंगलवार को हुई बैठक में इस पर स्वीकृति प्रदान की गई।

इन आवासीय प्लॉटों में हरमू स्थित भाजपा-आजसू का प्रदेश कार्यालय सहित कई अन्य भवन शामिल हैं, जहां नियमों की अवहेलना कर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। बोर्ड के सचिव के कोर्ट में सुनवाई के बाद, संबंधित लोगों को नगर विकास विभाग में अपील करने का अवसर दिया जाएगा। नगर विकास विभाग की स्वीकृति के बाद, आवास बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा, और तब जाकर औपचारिक रूप से आवंटन रद्द किया जाएगा।

बैठक में सहजानंद चौक के पास स्थित भू-खंड पर पार्क बनाने के लिए नगर निगम को दिए गए एनओसी को भी रद्द करने का निर्णय लिया गया। नगर निगम को अस्थाई पार्क के निर्माण के लिए एनओसी जारी की गई थी, लेकिन निर्धारित समय सीमा में पार्क का निर्माण पूरा नहीं हो पाया। अब इस जमीन पर आवास बोर्ड द्वारा एक पांच सितारा होटल का निर्माण कराया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, आवास बोर्ड के विभिन्न प्रमंडलों में पहले से बने और नवनिर्मित फ्लैटों का आवंटन जल्द ही किया जाएगा। सभी फ्लैटों की सूची तैयार की जाएगी और विज्ञापन जारी किया जाएगा। विभिन्न आय वर्ग के लिए रिजर्व प्राइस तय किया जाएगा, और उससे अधिक बोली लगाने वालों को फ्लैट का आवंटन किया जाएगा।

इस समय, आवास बोर्ड के कार्यालय के पीछे, अरगोड़ा और अन्य क्षेत्रों में कई फ्लैट बने हुए हैं, जिनका आवंटन पहले भी तीन बार शुरू किया गया था, लेकिन जनसामान्य की रुचि नहीं दिखी।

इस फैसले से स्थानीय आवास संकट को हल करने और प्लॉट्स के सही उपयोग को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

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