रांचीः बड़कागांव गोलीकांड मामले में आरोपित झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को सुप्रीम से राहत नहीं मिल पाई है. जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की अदालत ने योगेंद्र साव को जमानत देने से इन्कार कर दिया. अदालत ने कहा कि प्रार्थी को जमानत नहीं दी जा सकती है. अदालत इस मामले को तीन माह के अंदर सुनवाई पूरी करने का निर्देश देती है. इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने भी योगेंद्र साव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई गई थी. सुनवाई के दौरान योगेंद्र साव की ओर से कहा गया कि इस मामले में वे करीब चार साल से जेल में बंद हैं. इसलिए जेल में रहने की अवधि को देखते हुए उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए.
रिपोर्ट- प्रोजेश
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