भागलपुर. अधिवक्ता कामेश्वर पांडे और उसकी दाई रेनू झा हत्याकांड में कोर्ट ने मुख्य अभियुक्त गोपाल भारती को उम्रकैद की सजा सुनवाई है। साथ ही गोपाल भारती पर 10 हजार जुर्माना भी लगाया गया है।
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अधिवक्ता हत्याकांड में उम्रकैद की सजा
इस केस में 14 गवाह प्रस्तुत हुए और 15 फरवरी 2024 को गोपाल भारती को दोषी पाया गया। रवीश कुमार और राजकुमार को इसमें बरी कर दिया गया। वहीं मुख्य आरोपी गोपाल भारती को 302 भादवि और 380 भादवि में 10 हजार रुपये जुर्माना के साथ उम्रकैद की सजा सुनाई गई। यह जानकारी भागलपुर के एपीपी ओमप्रकाश तिवारी ने दी।
बता दें कि भागलपुर के नवाब बाग कॉलोनी में 6 मार्च 2020 को भागलपुर के अधिवक्ता कामेश्वर पांडे और उसकी दाई रेनू झा की हत्या कर दी गयी थी। दोनों के शव अधिवक्ता के घर में क्षत विक्षत हालत में मिले थे।
अजय कुमार की रिपोर्ट